लाख करोड़ बकाए पर ब्रेकअप दे राज्य सरकार,भाजपा भी मदद करेगी – बाबूलाल मरांडी
ये होंगी शर्तें
1. सरकारी सेवक अपनी शीलनिष्ठा बनाए रखेगा, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो. 2. कोई सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, न ही किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, न ही उससे किसी प्रकार से जुड़ा होगा. वह किसी भी सार्वजनिक कथन, लेख, या समाचार पत्र में अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेगा. 3. सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे सरकारी सेवक आचार नियमावली से बंधे हैं और अपनी शीलनिष्ठा बनाए रखेंगे. 4. सोशल मीडिया पर मर्यादा बनाए रखते हुए सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और ऐसे पोस्ट से बचेंगे जो आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या राजनीतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं. 5. किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक गतिविधि का समर्थन नहीं करेंगे और न ही अपने पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग आदि के माध्यम से इसका समर्थन करेंगे. 6. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करे और न ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करे. 7. किसी पोस्ट, ट्वीट आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेंगे. 8. कार्यालय समय में अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत अकाउंट का उपयोग नहीं करेंगे. 9. सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर आपराधिक, अनैतिक या अपमानजनक आचरण में शामिल नहीं होंगे, न ही सहकर्मियों या अन्य व्यक्तियों के बारे में ऐसा पोस्ट करेंगे जो अभद्र, अश्लील या धमकीपूर्ण हो. 10. सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर किसी उन्मादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और न ही अपने आश्रितों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देंगे, जो सरकार के खिलाफ हो. 11. सोशल मीडिया पर किसी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या क्षेत्र के संबंध में भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे. 12. सोशल मीडिया पर किसी उत्पाद या व्यवसाय का समर्थन नहीं करेंगे और न ही व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग करेंगे. 13. सोशल मीडिया पर संदिग्ध या घोटाले से संबंधित प्रतियोगिताओं या वस्तुओं को साझा नहीं करेंगे. 14. कार्य स्थल से संबंधित शिकायतों को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें उचित प्राधिकृत अधिकारियों के पास लाएंगे. 15. सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील या गोपनीय सरकारी सूचना को साझा नहीं करेंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सरकार के हितों के लिए हानिकारक हो सकती हो. 16. सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों या विचारधाराओं का समर्थन नहीं करेंगे, और न ही अपने अकाउंट के डीपी या प्रोफाइल पिक्चर पर किसी राजनीतिक दल का प्रतीक लगाएंगे. 17. सरकारी सेवक व्यक्तिगत और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखेंगे. सरकारी अकाउंट केवल सरकारी नीतियों और घोषणाओं के प्रसार के लिए उपयोग किया जाएगा. 18. सरकारी सेवक सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए किसी भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में अपने नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे. 19. न्यायालयों द्वारा पारित किसी आदेश या दिशा-निर्देश के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना हो. 20. कार्य अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार के कोचिंग, वेबिनार आदि में भाग लेने से पहले नियामक अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे. 21. व्यक्तिगत अकाउंट पर मित्रों या फॉलोअर्स का चयन सावधानीपूर्वक करेंगे, और अनुरोध स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान की जानकारी प्राप्त करेंगे. 22. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोल या वोटिंग में भाग नहीं लेंगे. 23. आपातकालीन स्थितियों में संवाद स्थापित करने या सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे. यह गाइडलाइन सरकारी सेवकों के सोशल मीडिया उपयोग को शासित करने के उद्देश्य से जारी की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका सोशल मीडिया पर आचरण सरकारी सेवक के पेशेवर मानकों और नैतिक जिम्मेदारियों के अनुरूप हो. इसे भी पढ़ें -पीएम">https://lagatar.in/pm-said-we-do-not-do-poisonous-politics-what-should-one-understand-about-the-spirit-of-the-constitution-which-talks-about-fighting-against-the-indian-state/">पीएमने कहा, हम जहर की राजनीति नहीं करते, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात करनेवाले संविधान की भावना क्या समझें….