Ranchi : अंतरराष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ केपी अहमद ने शनिवार को कहा कि सेवा का गारंटी कानून 11 साल से झारखंड में प्रभावी है, लेकिन अभी तक इसका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल रहा
है. लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं
है. अधिकारियों ने इस अधिनियम का प्रचार- प्रसार सही तरीके से नहीं किया
है. कानून सही से लागू किया जाता तो सरकारी कार्यालयों के कामकाज की शिकायत सरकार के पास नहीं
पहुंचती. कहा कि इसमें इससे
जुड़े 54 कानून बने
हैं. डॉ अहमद ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मांग की है कि राज्य सरकार इस कानून को प्रभावी
बनाये. 
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