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जीएम, फॉरेस्ट, CNT लैंड के अवैध हस्तांतरण रोकने को लेकर सरकार सख्त

Ranchi : राज्य की प्रतिबंधित गैर मजरुआ जमीन, वन भूमि और सीएनटी के तहत आने वाली जमीन का अवैध हस्तांतरण को लेकर सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है. सरकार इस तरह की भूमि पर किया गया अवैध हस्तांतरण की जांच करायेगी. यह जांच पूर्व निबंधन पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा. इसको लेकर निबंधन विभाग के महानिरीक्षक विप्रा भाल ने सभी उपायुक्त एवं जिला निबंधन को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि समस्त निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में एक चेक लिस्ट संधारित्र किया जाये और निबंधन के पूर्व कार्यालय के दस्तावेज जांच लिपिक एवं निबंधन पदाधिकारी के द्वारा चेक लिस्ट को टिक मार्क सुनिश्चित कराया जाये.  पढ़ें - कश्मीरी">https://lagatar.in/kashmiri-photojournalist-sana-irshad-mattoo-stopped-by-immigration-officials-from-going-abroad/">कश्मीरी

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इन बिंदुओ का रखा जायेगा ध्यान 

  • अगर सीओ द्वार जारी प्रमाण पत्र अप्राप्त है, तो सीओ कार्यालय में दिये गये आवेदन की प्राप्ति रसीद को ही लगा दी जाये.
  • भूमि से संबंधित हाल सर्वे का नक्शा या स्व प्रमाणित नक्शा
  • पंजी-2 का वॉल्यूम और पृष्ठ संख्या हो.
  • मुद्रांक और निबंधन शुल्क का भुगतान
  • आधार और पैन सत्यापन तथा शहरी क्षेत्र होने पर होल्डिंग संख्या हो. इन्हीं दस्तावेज पर निबंधन करना है.
  • खतियान की सत्यापित प्रति नहीं होने पर सीओ ऑफिस से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त सीओ द्वारा प्रमाणित पंजी-2 या भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या शुद्धि पत्र होना चाहिए.
  • शहरी क्षेत्र में होल्डिंग संख्या हो
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संलग्न भू-अभिलेख का ऑनलाइन सत्यापन भी करेंगे

विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि पूर्व में इस तरह का आदेश दिया जा चुका है. जिसमें निर्देश दिया जा चुका है कि उपरोक्त नेचर की हस्तांरित होने वाले भूमि की पहचान निबंधनार्थी द्वारा खतियान की स्त्यापित प्रति प्रस्तुत की जायेगी. खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में सीओ द्वारा प्रमाणित पंजी-2 अथव भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा शुद्धि पत्र दस्तावेज के साथ संलग्न किया जायेगा. यह भी आदेश दिया जा चुका है कि निबंधन के क्रम में निबंधन पदाधिकारी हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संलग्न भू-अभिलेख का ऑनलाइन सत्यापन भी करेंगे. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुदृढतापूर्वक करने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में एक चेक लिस्ट तैयार किया जाये. दस्तावेज निबंधन के पूर्व कार्यालय के दस्तावेज जांच लिपिक और निबंधन पदाधिकारी के द्वारा चेक मार्क किया जाये. जारी आदेश में कहा गया कि भूमि की पहचान के क्रम में निबंधन पदाधिकारी पक्षकार के स्वत्व की जांच नहीं करेंगे. सभी अधिनस्त जिला अवर निबंधक तथ्या अवर निबंधक को निदेशित करने का काम करेंगे. सभी मामलों की जांच कर संबंधित चेक लिस्ट को टिक करें तथा इसे दस्तावेज के साथ विभागीय पोर्टल में अपलोड करेंगे. इसे भी पढ़ें - पटना">https://lagatar.in/patna-people-pelted-stones-on-the-team-that-went-to-remove-the-encroachment-the-situation-in-the-area-tense/">पटना

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