- 26 सजायफ्ताओं को समय पूर्व किया गया मुक्त
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आजीवन कारावास भुगत रहे दोषियों की समयपूर्व रिहाई से जुड़े कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई की. मामले में राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड (State Sentence Review Board) की 30 जुलाई को हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कोर्ट को दी.
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कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि उक्त बैठक में 26 सजायफ्ताओं को समय पूर्व मुक्त किया गया. यह भी बताया गया कि राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक निर्धारित 3 माह में आयोजित की जा रही है. स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली बैठक तीन माह बाद फिर होगी.
कोर्ट ने अगली बैठक के निर्णय को कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश देते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. झालसा की ओर से अधिवक्ता सुभम मिश्रा ने पक्ष रखा. वहीं हाईकोर्ट की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा.
बता दें कि राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक ससमय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश दिया है. हर तीन माह में स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की बैठक होनी है. इसी आदेश को लेकर झारखंड हाईकोर्ट जनहित याचिका के माध्यम से इसकी मानिटरिंग कर रहा है.
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