Search

 
 
 

शिक्षक नियुक्ति 2016 : प्रार्थियों को कमीशन के पास दावा प्रस्तुत करने का निर्देश, सरकार व JSSC भी दावे पर देंगे जवाब

वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस  गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016)  मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने प्रार्थियों को कमीशन के समक्ष अलग-अलग अपना दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • अगली सुनवाई 22 अगस्त को

Ranchi :  वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस  गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016)  मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने प्रार्थियों को कमीशन के समक्ष अलग-अलग अपना दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.  

 

कमीशन ने राज्य सरकार एवं जेएसएससी को प्रार्थियों के दावे पर 3 सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा है. अपने दावे में प्रार्थी कमीशन को जानकारी देंगे कि वे नियुक्ति पाने के लिए किस तरह से योग्य है. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

 

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शुभम मिश्रा एवं अन्य ने ऑनलाइन रूप से कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा.  कमीशन के आदेश के आलोक में कई प्रार्थियों ने राज्य सरकार के डाटा पर अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है, बाकी प्रार्थियों को कमीशन ने आज ही अपना आपत्ति दाखिल करने को कहा है.

 

यहां बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई थी. जिसपर कमीशन ने याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ता से राज्य सरकार के डाटा पर 1 अगस्त तक मांगी आपतियां मांगी थी. 

 

बताते चले कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाई कोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही