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जीएसटीआर-7 सुविधा: वित्त विभाग की नई पहल

Ranchi :  राज्य सरकार के वित्त विभाग ने डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सुविधा जोड़ी है. अब निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जीएसटीआर-7 में आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रत्येक माह के 10 तारीख से पहले पूर्ववर्ती माह में की गई कटौती की जीएसटी फाइलिंग जीएसटीआर-7 में करनी होगी.

 

 

क्या है जीएसटीआर-7


जीएसटीआर-7 एक रिटर्न फॉर्म है, जिसमें टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की जानकारी देनी होती है. यह फॉर्म उन व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा भरा जाता है, जिन्होंने जीएसटी के तहत टीडीएस काटा है.

 

नई सुविधा के लाभ


इस नई सुविधा के तहत, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अब जीएसटी पोर्टल पर जेसन फाइल अपलोड करने के लिए जीएसटीआर-7 से संबंधित एक एक्सल फाइल डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकते हैं. इससे जीएसटी फाइलिंग की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

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