Ranchi : रांची जिला प्रशासन ने दीपावली के दौरान आगजनी या किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए पटाखा विक्रेताओं और आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है. प्रशासन ने सभी को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है.प्रशासन ने साफ कहा है कि जो भी पटाखा विक्रेता इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पटाखा विक्रेताओं के लिए जरूरी नियम
1. पटाखे केवल प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही बेचें.
2. बिक्री से पहले प्रशासन और अग्निशमन विभाग से अनुमति पत्र या एनओसी जरूर लें.
3. सड़क किनारे, बाजार, पेट्रोल पंप या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिक्री न करें.
4. केवल ऐसे पटाखे बेचें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं.
5. 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे न बेचें.
6. बच्चों को बिक्री में न लगाएं.
7. बिजली की वायरिंग प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराएं और केवल ISI मार्क वाले तारों का इस्तेमाल करें.
8. दुकान या पंडाल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी ज्वलनशील चीजें न रखें.
9. पास में पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र रखें और उनका उपयोग करना जानें.
10. प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की व्यवस्था जरूर रखें.
नागरिकों के लिए जरूरी सावधानियां
1. पटाखे हमेशा लाइसेंसधारी दुकानों से ही खरीदें.
2. घर के अंदर या बंद जगह पर पटाखे न जलाएं.
3. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने की मनाही है.
4. सड़कों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर पटाखे न फोड़ें.
5. धातु के डिब्बे या बोतलों में पटाखे न जलाएं.
6. बच्चों को अकेले पटाखे न फोड़ने दें.
7. माचिस की बजाय फुलझड़ी या मोमबत्ती से पटाखे जलाएं.
8. जो पटाखा न फटे, उसे हाथ से न उठाएं — उस पर पानी डाल दें.
9. लम्बे या ढीले कपड़े न पहनें.
10. पास में पानी, बालू और कंबल रखें.
11. अगर कपड़ों में आग लग जाए तो जमीन पर लेटकर लुढ़कें.
12. ऊंची इमारतों के लोग दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें ताकि जलता पटाखा अंदर न आ सके.
13. फर्स्ट एड किट पास में रखें.
14. अगर कोई जल जाए तो ठंडे पानी से जले हिस्से को धोएं और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल ले जाएं.
आपात स्थिति में संपर्क करें
जिला नियंत्रण कक्ष: 0651-2215855
मोबाइल: 8987790664, 7667985619, 707044088
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
Leave a Comment