Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले कर दी गयी है. केस ट्रांसफर कर दिये जाने के बाद अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे. आज वाराणसी के सिविल कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया.
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हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी
सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस नये मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गयी थी. याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह द्वारा दाखिल की गयी थी.
बता दें कि हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसपर आज सुनवाई हुई. याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा-पाठ, राग भोग दर्शन की मांग की गयी है. ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाये, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाये, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, मस्जिद के गुंबद को गिराया जाये.
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ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में हुई थी सुनवाई
वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला दूसरा है. उसपर कल 26 मई को सुनवाई होगी. इस मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. इसमें कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की बातें सुनीं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है. अब कल तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं.कल वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष से जज ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है.