Hazaribagh: जज उत्तम आनंद हत्या मामले में सीबीआई विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को साजिशन हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया. दोनों आरोपी धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराये गये. अगली तारीख 6 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत दोनों आरोपियों को सजा सुनाएगी. बता दें कि आज ही के दिन 28 जुलाई 2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज उत्तम आनंद कि हत्या ऑटो से टक्कर मारकर कर दी गई थी. सज़ा की खबर के बाद दिवंगत जज के भाई सुमन ने इस पर प्रसन्नता जताई है. साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में दो ही लोग नहीं हैं. कोई तीसरा है, जो पर्दे के पीछे है. उसका पता नहीं चलने से वे लोग दुखी हैं. लेकिन जो दो लोग सामने आए हैं. उनको सज़ा मिलने से सभी खुश हैं. इसे भी पढ़ें- शिक्षक">https://lagatar.in/ssc-recruitment-scam-cm-mamta-banerjee-took-action-on-partha-chatterjee-removed-from-the-post-of-minister/">शिक्षक
भर्ती घोटाला : सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर एक्शन लिया, मंत्री पद से हटाया कहा कि इस मामले में सभी को फांसी मिले. यही आशा है. इस फैसले पर दीपक नाथ सहाय ने कहा आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर स्थानीय चित्रगुप्त मंदिर में एक शोक सभा रखी गयी थी. हम सब ने उन्हें याद किया. हमलोग को पूरी उम्मीद थी कि जांच रिपोर्ट में असली मुजरिम तक पहुंचा जा सकेगा. लेकिन असली मुजरिम अभी भी बाहर है. इसे भी पढ़ें- पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-mamta-in-crisis-due-to-arrest-of-minister-partha-chatterjee-recovery-of-crores-voices-of-differences-emerged-in-tmc/">पश्चिम
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हजारीबाग: जज उत्तम आनंद हत्या मामले में दोनों आरोपी दोषी करार

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