चैरिटबल इंस्टीट्यूशन की कोई डिमांड है तो जमा करें, अन्यथा बैंक अकाउंट जब्त कर लिया जायेगा डिमांड : रंजीत मधुकर
Hazaribagh : आयकर विभाग ने सेमिनार का आयोजन कर ट्रस्ट व सोसाइटी की धारा 12 A और 80 G से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. सेमीनार में ट्रस्ट व सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन और आईटीआर 7 दाखिल करने के संबंध बताया गया. इसके अलावा चैरिटबल संस्थानों के निर्माण से लेकर उनकी आमदनी व खर्च के विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गयी. आईटीआर 7 (चैरिटबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा भरा जाने वाला आयकर विवरणी फार्म है) में हुए बदलावों के बारे में बारीकी से बताया गया. (पढ़ें, बड़ी">https://lagatar.in/cm-hemant-soren-will-not-go-to-ed-office/">बड़ी
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आईटीआर 7 कैसे भरना है, यह सेमिनार का मुख्य मुद्दा
मुख्य अतिथि रंजीत मधुकर ने कहा कि आयकर विवरणी गलत तरीके से भरने के कारण अनावश्यक डिमांड हो रही है, जिसके निराकरण के लिए ही सेमिनार आयोजित किया गया है. आईटीआर 7 कैसे भरना है, कार्यक्रम का यह मुख्य मुद्दा है. उन्होंने कहा सभी चैरिटबल संस्थान व सोसाइटी जिनके ऊपर 1000 रुपये का भी डिमांड है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है. अगर नोटिस में दिये गये कारण स्वीकार्य है, तो डिमांड जमा करें. अन्यथा एक-दो रिमाइंडर के बाद बैंक खाता जब्त कर लिया जायेगा. आगे कहा कि अगर डिमांड गलत है और उनका विवरण सही है, तो कार्यालय या फिर ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करें, ताकि उसका निराकरण निकाल कर डिमांड खत्म की जा सके.
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ये लोग कार्यक्रम में रहे मौजूद
सेमिनार में अपर आयकर आयुक्त और एक्जेंप्शन रेंज 2 रांची के रंजीत मधुकर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए. प्रमुख वक्ता के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट विनीश व समीर पांड्या शामिल हुए. इसके अलावा बार काउंसिल हाजारीबाग और विभिन्न ट्रस्ट व सोसाइटी के करीब 60 लोग सेमिनार में शामिल हुए. मौके पर आयकर अधिकारी प्रबोध किंडो, कुंदन कुमार, आयकर निरीक्षक सूरज प्रसाद, प्रदीप लकडा, आयकर अधीक्षक लवलेश कुमार सिन्हा, वरीय कर सहायक प्रवेश कुमार, कर सहायक सुधा कुमारी और धीरज कुमार उपस्थित रहे .
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