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Hazaribagh : झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 19 को, 100 मीयर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

हजारीबाग जिले की खबरें

Hazaribagh : झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा- 2024 के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर विभावि परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में डीसी हेमंत सती एवं एसपी अमन कुमार ने प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को ब्रीफ किया. यह परीक्षा 19 जुलाई  (रविवार) को तीन पालियों में आयोजित की जाएगी.


ब्रीफिंग के दौरान उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा का संचालन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करानी है. उन्होंने सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आपस में समन्वय कर दिए गए दायित्व का निर्वहन जिम्मेवारी पूर्वक करने का निर्देश दिया.

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ब्रीफिंग करते डीसी


सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे परीक्षा संचालन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शिकाओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे. साथ ही, ब्रीफिंग के दौरान परीक्षा से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई.


बैठक में सदर एसडीओ आदित्य पाण्डेय, प्रशिक्षु आईएएस पूर्वा अग्रवाल, अपर समाहर्ता  छोटन महेंद्र उरांव, बरही एसडीओ जोहन टुडू सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, विभिन्न विभागीय पदाधिकारी, संबंधित केंद्राधीक्षक एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे.

 


सदर एसडीओ ने जारी की निषेधाज्ञा आदेश

झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा- 2024, रविवार को हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों में संचालित होगी. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी परीक्षा केंद्र के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है.


1. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर परीक्षार्थी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध.


2. परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द घातक हथियार, लाठी/अग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर घूमने पर प्रतिबंध.


3. परीक्षा केंद्र में बुक, नोटबुक, पेपर, मोबाईल वस्तुएं/इलेक्ट्रौनिक गजट अंदर ले जाने पर प्रतिबंध. 


4. लाउडस्पीकर आदि पर प्रतिबंध.


5. यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19/07/2026 (रविवार) को सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा.


6. यह आदेश परीक्षा केंद्र पर लगे सरकारी पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/कर्मी पर लागू नहीं होगा.

 

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