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हजारीबाग रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट से राहत, लीज रजिस्ट्री मामले में DC की कार्रवाई निरस्त

हजारीबाग जिले के जिला अवर निबंधक राजेश एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने हजारीबाग डीसी द्वारा राजेश एक्का पर शुरू की गई विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है.  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. राजेश एक्का की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने बहस की.
 

Ranchi :  हजारीबाग जिले के जिला अवर निबंधक राजेश एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने हजारीबाग डीसी द्वारा राजेश एक्का पर शुरू की गई विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है.  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. राजेश एक्का की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने बहस की. 

 

 

बता दें कि डीसी ने बीते 9 जनवरी को रजिस्ट्रार राजेश एक्का की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर राजस्व एवं निबंधन विभाग के सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था. डीसी द्वारा सचिव को लिखे गए आरोप पत्र में यह कहा गया था कि रजिस्ट्रार राजेश एक्का ने वरीय पदाधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बगैर और वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए बड़कागांव अंचल स्थित मोइत्रा कोल ब्लॉक का निबंधन कर दिया.

 

राजेश एक्का ने मोइत्रा कोल ब्लॉक के हाहे मौजा स्थित अंबाजीत, मोइत्रा बादाम और फुलांग इलाके के कुल 293 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मेसर्स JSW स्टील लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा का निबंधन किया था. लेकिन DC द्वारा सचिव को लिखे गए आरोपों के मुताबिक इसके लिए उन्होंने विभागीय परामर्श नहीं लिया. जिसके बाद राजेश एक्का ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.

 

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