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हजारीबाग : पुलिस के डर से भागे-भागे फिर रहे ग्रामीण, एसपी से समाजसेवी ने लगाई गुहार

दशमी जुलूस में क्लब और पुलिस के बीच हुआ था विवाद मजिस्ट्रेट को मालूम नहीं डीजे बज रहा था या ट्वीटर  लाठी चलाने का नहीं दिया था आदेश, न कराई प्राथमिकी : दिलीप कुमार Hazaribagh : दशमी जुलूस के दौरान हजारीबाग के डीवीसी चौक पर वनांचल क्लब चुरचू और पुलिस के बीच टकराव के मामले ने तूल पकड़ लिया है. दरअसल इस मामले में 29 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर कोर्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. ऐसे में मुकदमे से प्रभावित ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. पुलिस की गिरफ्तारी के भय से वे इधर-उधर भागते फिर रहे हैं. साथ ही पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को सजा नहीं हो. इस संदर्भ में समाजसेवी मुन्ना सिंह ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है. उसमें भी उन्होंने निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं करने की वकालत की है. वहीं जिला परिषद सदस्य कंचन मेहता ने कहा कि जुलूस के सदस्यों के साथ मारपीट नहीं की जानी चाहिए थी. दिलचस्प बात यह है कि उस जुलूस में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट टाटीझरिया के शिक्षक दिलीप कुमार ने पूछे जाने पर कहा कि उन्हें डीजे और ट्रवीटर में अंतर समझ में नहीं आता है. न तो उन्होंने पुलिस को लाठीचालन का आदेश दिया था और न किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. शहर पहुंचने पर दो-दो थाना प्रभारी और दर्जनों जवान ड्यूटी पर थे. उन्हें जो उचित लगा, कार्रवाई की. उन्होंने इतना अवश्य कहा था कि अगर जुलूस में डीजे बज रहा है, तो उसे बंद करा देते हैं. इसे भी पढ़ें : स्व.">https://lagatar.in/dead-body-late-jagarnath-mahato-will-arrive-in-ranchi-friday-morning-tribute-will-be-paid-at-vidhansabha-jmm-camp-office/">स्व.

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क्या है मामला

हजारीबाग में दशमी की रात निकाले गए जुलूस में डीवीसी चौक के पास वनांचल क्लब की झांकी आ रही थी. इस दौरान वहां क्लब के सदस्यों और हजारीबाग पुलिस के बीच डीजे बजाने के मामले में बहस हो गई. क्लब के सदस्यों का कहना है कि पुलिस ने उनलोगों के साथ मारपीट की. वहीं पुलिस का कहना है कि मनाही के बावजूद निर्धारित साउंड से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था. डीजे बंद करने पर क्लब के सदस्यों ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी.

ध्वनि प्रदूषण और डीजे बजाने पर की गई कार्रवाई

इधर कोर्रा थाने में दर्ज प्राथमिकी में ध्वनि प्रदूषण और डीजे बजाने का जुलूस के सदस्यों पर आरोप लगाकर विभिन्न धाराओं के तहत केस किया गया है. साथ ही बताया गया कि जुलूस से चार डीजे जब्त किए गए हैं.

क्या कहते हैं एसडीपीओ  

इस संबंध में एसडीपीओ महेश प्रजापति ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का निर्देश था कि जुलूस में डीजे नहीं बजाना है. लेकिन जांच करने पर चार डीजे को जब्त किया गया. इसे भी पढ़ें : बिहार">https://lagatar.in/bihar-200-huts-destroyed-due-to-gas-cylinder-explosion-loss-of-lakhs/">बिहार

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