Ranchi : चिटफंड कंपनियों द्वारा लोगों से ठगी किए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2013 में एक एक्ट बनाया गया है जिसके तहत चिट फंड कंपनियों से प्रभावित लोगों की परेशानी का हल निकाला जाएगा. सरकार के इस जवाब पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने पूछा है कि चिट फंड कंपनियों से प्रभावित लोगों और पैसा वापसी के लिए कमिटी गठित की गई है या नहीं. बता दें कि इस संबंध में नन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेश सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अब 11 जुलाई को इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. इसे भी पढ़ें : इस्लामाबाद">https://lagatar.in/islamabad-former-pm-imran-khan-arrested-from-outside-the-high-court-pakistani-rangers-took-action/">इस्लामाबाद
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HC ने पूछा-चिटफंड कंपनियों से प्रभावित लोगों के पैसा वापसी के लिए कमिटी बनी है या नहीं

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