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HC ने सरकार से पूछा - पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट जमीन की अवैध बिक्री की शिकायत किस अथॉरिटी से करें बताएं?

Ranchi: देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन की अवैध रूप से पैसे लेने के खिलाफ ऋषिक अवस्थी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में चीफ जस्टिस एमएस सोनक  एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस बात से चिंता जताई कि देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है और इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका है.
 
Ranchi: देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन की अवैध रूप से बिक्री के खिलाफ ऋषिक अवस्थी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में चीफ जस्टिस एमएस सोनक  एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस बात से चिंता जताई कि देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है और इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका है. 
कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है तो व्यक्ति किस अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता है. 
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा.  दरअसल ऋषिक अवस्थी ने जनहित याचिका दाखिल कर देवघर में रामकृष्ण मिशन सहित कई पब्लिक ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेचे जाने की जांच करने का आग्रह किया है. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
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