Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता समीना खातून के पति का पूरा बकाया वेतन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 24 जून 2026 तक 09.09.1997 से 31.03.2000 की अवधि का पूरा वेतन और 7% ब्याज का भुगतान कर दिया जाए.
HC का निर्देश: मृतक के आश्रित को भुगतान करें या शिक्षा विभाग के अफसर 25 को हाजिर हों
Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता समीना खातून के पति का पूरा बकाया वेतन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 24 जून 2026 तक 09.09.1997 से 31.03.2000 की अवधि का पूरा वेतन और 7% ब्याज का भुगतान कर दिया जाए.


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