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असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामला : HC का JPSC को निर्देश, 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर रिवाइज रिजल्ट करें जारी

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Ranchi :  असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 16 अगस्त को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को दरकिनार कर JPSC को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट ITPI (इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया) से 26 अगस्त 2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाये. रिवाइज रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाये, जिनका सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2020 का है. इस संबंध में प्रार्थी स्वप्निल मयुरेश और विवेक हर्षिल ने लेटेस्ट पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने बहस की. वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. (पढ़ें, रांची">https://lagatar.in/ranchi-a-girl-committed-suicide-in-a-flat-in-pundag/">रांची

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सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी याचिका

बता दें की इससे पहले सिंगल बेंच ने स्वप्निल मयुरेश की याचिका को खारिज कर दिया था. एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी. इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए. लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दी थी. जिसके बाद डबल बेंच में एलपीए दायर की गयी थी. इसे भी पढ़ें : राम">https://lagatar.in/cji-said-in-ram-jethmalani-memorial-lecture-appointment-process-of-judges-will-be-made-more-transparent/">राम

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