Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में एक्साइज कांस्टेबल नियुक्ति में एज का कट ऑफ डेट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया है कि वैसे उम्मीदवारों को इस वर्ष होने वाली परीक्षा में फार्म भरने की अनुमति दी जाये, जिन्होंने वर्ष 2018 की एक्साइज कांस्टेबल नियुक्ति में परीक्षा दी थी. अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखा.
प्रार्थी अंकेश कुमार ने दायक की थी याचिका
प्रार्थी अंकेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2018 में उत्पाद विभाग में बहाली के लिए JSSC ने विज्ञापन निकाला था, जिसे वर्ष 2021 में रद्द कर दिया गया. इस बहाली के लिए एज का कट ऑफ डेट 1-8-2018 रखा गया था. लेकिन वर्ष 2022 में निकाले गए विज्ञापन में एज का कट ऑफ डेट 1-8-2022 कर दिया गया है. जिसके कारण कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जायेंगे. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2018 में परीक्षा दी थी, उन्हें इस वर्ष होने वाली परीक्षा का फॉर्म भरने की अनुमति दी जाये.
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