Ranchi : प्रीमेच्योर रिलीज (समय पूर्व रिहाई) से संबंधित मामले में धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, पूर्व में हाईकोर्ट ने फहीम खान की क्रिमिनल रिट याचिका पर आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 1984 की नीति के आधार पर फहीम खान की समय पूर्व रिहाई पर विचार करे. यह प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए. इसके अनुपालन को लेकर फहीम खान की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है.
यहां बता दें कि फहीम खान को वर्ष 2009 में हत्या (धारा 302 IPC) के मामले में हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था. उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी. उन्होंने करीब 18 साल से अधिक वास्तविक सजा और 20 साल से अधिक (रिमिशन सहित) जेल में बिताए हैं. उन्होंने समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन किया था, जिसे सरकार ने 2007 की नीति के आधार पर खारिज कर दिया था.
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