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HC का अल्टीमेटम, 72 घंटे के अंदर RIMS कैंपस से अतिक्रमण हटाएं

  • देरी पर अवमानना की चेतावनी

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्थाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) माना जाएगा.

 

मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर असर डाल रहा है. कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

 

अदालत ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटे बाद की स्थिति सीधे कोर्ट के सामने पेश की जाएगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. इस मामले में रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा.

 

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