Ranchi News : पिछले करीब 10 वर्षों से लोहरदगा सदर अस्पताल में सेवा दे रहे एम्बुलेंस चालकों और नाइट वॉचमैन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने रफीक अंसारी एवं अन्य की रिट याचिका स्वीकार ली है और संबंधित प्राधिकार को 12 सप्ताह में याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण को लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, यह मामला लोहरदगा सदर अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत एम्बुलेंस चालकों एवं नाइट वॉचमैन की सेवा से संबंधित था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे अस्पताल में करीब एक दशक से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बावजूद इसके उन्हें उनके वर्तमान कार्य से हटा दिया गया और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सेवा लेने की प्रक्रिया शुरू की गई. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा था. इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से अस्पताल में निरंतर सेवा दे रहे याचिकाकर्ताओं की सेवा अवधि और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखकर उनके नियमितीकरण पर विचार किया जाए. साथ ही उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य न किया जाए.
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