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अधिकार जब्त होने के बाद नीलांबर-पीतांबर विवि के कुलपति ने निकाला रजिस्ट्रार नियुक्ति का आदेश

Ranchi News :  नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय स्पेशल ऑडिट में दिनेश सिंह द्वारा की गयी वित्तीय गड़बड़ी के मद्देनजर राज्यपाल ने उनका वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जब्त कर लिया था. राज्यपाल सचिवालय से जारी आदेश के आलोक में कुलपति को सिर्फ रूटीन वर्क करने की अनुमति थी. हालांकि विशेष परिस्थितियों में उन्हें किसी प्रशासनिक या वित्तीय कार्य को करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया था. लेकिन राज्यपाल के इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए कुलपति ने रात के नौ बजे के बाद कार्यालय खुलवाया और प्रॉक्टर मृतुंज्य कुमार को प्रभारी रजिस्ट्रार नियुक्त करने का आदेश निकाला.
 
NPU VC दिनेश सिंह

Ranchi News :  नीलांबर-पीतंबर विश्वविद्यालय (NPU) के कुलपति दिनेश कुमार सिंह ने अधिकार जब्त होने के बाद रजिस्ट्रार की नियुक्ति का आदेश निकाला. इसके लिए उन्होंने नौ सितंबर की रात नौ बजे के बाद कार्यालय खुलवाया.

 

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय स्पेशल ऑडिट में दिनेश सिंह द्वारा की गयी वित्तीय गड़बड़ी के मद्देनजर राज्यपाल ने उनका वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जब्त कर लिया था. राज्यपाल सचिवालय से जारी आदेश के आलोक में कुलपति को सिर्फ रूटीन वर्क करने की अनुमति थी.

 

हालांकि विशेष परिस्थितियों में उन्हें किसी प्रशासनिक या वित्तीय कार्य को करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया था. लेकिन राज्यपाल के इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए कुलपति ने रात के नौ बजे के बाद कार्यालय खुलवाया और प्रॉक्टर मृतुंज्य कुमार को प्रभारी रजिस्ट्रार नियुक्त करने का आदेश निकाला.

 

साथ ही नफीस अहमद को तत्काल रजिस्ट्रार का प्रभार मृतुंजय कुमार देने का निर्देश दिया. विश्वविद्यालय में JPSC के माध्यम से नफीस अहमद की नियुक्ति रजिस्ट्रार के पद पर हुई थी. लेकिन अपरिहार्य कारणों से उन्होंने रजिस्ट्रार के पद से त्यागपत्र दे दिया था. हालांकि उनका त्यागपत्र अभी स्वीकार नहीं हुआ है.

 

12 अगस्त को सिंडिकेट की बैठक में नफीस अहमद के त्यागपत्र देने के मामले को पेश किया गया था. लेकिन सिंडिकेट में उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो सका था. नफीस अहमद के त्यागपत्र को स्वीकार करने और उन्हें विरमित करने के मुद्दे को सिंडिकेट की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया था.

 

12 अगस्त को हुई बैठक में नफीस अहमद को अगले आदेश तक रजिस्ट्रार के रूप में काम करते रहने का निर्देश दिया गया था. (दिनेश सिंह के कारनामे से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...)

 

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