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पारसनाथ पहाड़ पर हुआ कंस्ट्रक्शन वैध है या अवैध, HC ने गिरिडीह डीसी से मांगा जवाब

झारखंड हाइकोर्ट ने जैनधर्म के धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ को लेकर दायर ज्योत संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गिरिडीह डीसी को पारसनाथ पहाड़ के आसपास हुए कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.
 

Ranchi :  झारखंड हाइकोर्ट ने जैनधर्म के धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ को लेकर दायर ज्योत संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गिरिडीह डीसी को पारसनाथ पहाड़ के आसपास हुए कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

 

साथ ही यह भी देखने को कहा है कि यह कंस्ट्रक्शन वैध है या अवैध.अदालत ने इस पर गिरिडीह डीसी को 3 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से प्रदीप संचेती एवं अधिवक्ता शुभम कटारूका ने पक्ष रखा. 

 

कोर्ट ने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में गिरिडीह DALSA की ओर से रिपोर्ट दाखिल किया गया था. लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं था कि यह कंस्ट्रक्शन वैध है या अवैध. अब मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

 


उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जैन संस्था ज्योत की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी. कहा गया था कि पारसनाथ पहाड़ी पर जो भी कार्य हो, वह जैन धर्मावलंबियों की भावना को ध्यान में रख कर हो.

 

 

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