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HC ने संजय सेठ के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को संजय सेठ पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने संजय सेठ को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले की जांच पर रोक लगा दी.
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Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को संजय सेठ पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने संजय सेठ को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले की जांच पर रोक लगा दी. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

 

संजय सेठ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाजपा नेता अनिल टाईगर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. जिसके विरोध में संजय सेठ सहित अन्य नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इसकेबाद पुलिस ने संजय सेठ सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अदालत को बताया गया कि पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है. इसलिए प्राथमिकी को निरस्त किया जाए.

 

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