Ranchi: भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा का विस्तार और विकास के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए बैंकिंग पार्टनर की तलाश की जा रही है. बैंकिंग पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है.
क्या होगी बैंकिंग पार्टनर की भूमिका
• डिजिटल बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से निर्बाध निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना
• राशि के वितरण की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक सुरक्षित और व्यापक डिजिटल पोर्टल का विकास और प्रबंधन
• स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त करना, आवश्यक दवाइयां और निदान खरीदना, संस्थागत संचालन और क्षमता निर्माण का समर्थन करना
बैंकिंग पार्टनर के लिए क्या है जरूरी
• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होना चाहिए
• झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा सरकारी निधियों का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत होना चाहिए
• एसएनए/पीएफएमएस तंत्र के तहत संचालन करने के लिए सूचीबद्ध होना चाहिए
• झारखंड के सभी जिलों में भौतिक शाखाएं होनी चाहिए
• नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार न्यूनतम 2,500 करोड़ की संपत्ति बनाए रखना जरूरी
क्या होगा बैंकिंग पार्टनर के कार्य
• आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित वित्तीय संचालन का प्रबंधन
• दावों की निगरानी के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करना
• सुरक्षित निधि लेखा बनाए रखना
• जिला और संस्थागत स्तरों पर तकनीकी और जमीनी सहायता प्रदान करना
• निधि संवितरण और खाता बही रखरखाव
• प्रत्येक सरकारी चिकित्सा संस्थान के लिए समर्पित योजना-लिंक्ड बैंक खाते खोलें और उनका रखरखाव करें
• आयुष्मान भारत और संबंधित योजनाओं के तहत प्राप्त दावा प्रतिपूर्ति के लिए निर्बाध निधि प्रवाह और लेनदेन ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करें
• सभी प्राप्तियों और व्यय के लिए संस्थानवार ऑडिटेबल खाता बही बनाए रखें
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत राशि का उपयोग
• चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएँ प्राप्त करना
• बाइयश्रोत से रखे गये कर्मियों के मानदेय का भुगतान
• मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना / आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित मरीजों की जाँच यदि बाहर से कराया गया हो तथा उससे संबंधित भुगतान
• दवा का क्रय
• मशीन एवं उपकरण का क्रय
• मरीजों एवं उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था
• बेडशीट, लौन्ड्री आदि
• आधारभूत संरचना का रख-रखाव, पुनर्निर्माण
• अन्य आवश्यक आकस्मिक कार्य
• दवा क्रय के लिए विशेष प्रावधान