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डबल मर्डर केस: नक्सली जेठा कच्छप व पूर्व MLA पौलूस सुरीन की अपील पर HC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

पुलिस मुखबिर के आरोप में भुषण कुमार  सिंह और राम गोबिंद की हत्या मामले में सजायाफ्ता नक्सली जेठा कच्छप और पूर्व विधायक पौलूस सुरीन की  ओर से सजा के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।
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Ranchi : पुलिस मुखबिर के आरोप में भुषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की हत्या मामले में सजायाफ्ता नक्सली जेठा कच्छप और पूर्व विधायक पौलूस सुरीन की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.

 

मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. दोनों ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने का आग्रह किया है.

 

प्रार्थी पौलूस सुरीन की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और अधिवक्ता नवीन कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा. वहीं, जेठा कच्छप की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने पक्ष रखा. 


दरअसल, अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट ने नक्सली जेठा कच्छप और पौलूस सुरीन को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी  होगी. 
 

क्या था मामला

घटना खूंटी के तोरपा में साल 2013 की है. पुलिस मुखबिर भुषण सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी. मामले में पौलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस रहे हैं.

 

अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह  पेश किया गया था. हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/ 2013 के तहत  प्राथमिकी दर्ज हुआ था. अपराधियों ने इन दोनों की घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध  फायरिंग कर हत्या कर दी थी.

 

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