Ranchi News: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद सहित अन्य सजायाफ्ता से जुड़े चारा घोटाला (कांड संख्या RC 20/1996) मामलों की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने दस्तावेज हासिल करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 8 सप्ताह का समय दिया.
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मामले में लालू प्रसाद समेत 53 याचिकाएं दाखिल की गई थी. इनमें लालू प्रसाद यादव, संजय सिन्हा, डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद, महिंदर सिंह बेदी, सुनील गांधी, डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद, डॉक्टर बृज नारायण शर्मा, अजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार मल्लिक, सत्येंद्र कुमार मेहरा, रविंद्र कुमार मेहरा, रवि कुमार सिन्हा, राजन मेहता, विद्यासागर निषाद, सुशील कुमार, डॉक्टर गया प्रसाद त्रिपाठी आदि शामिल है.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से समय मांगा और बताया कि उसके पास मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. इसके बाद अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री से सभी दस्तावेज हासिल करे.
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