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बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई,HC ने केंद्र से पूछा, CAA के तहत हो सकती है कार्रवाई ?

 
Ranchi: बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ कर संथाल इलाके में लैंड जिहाद किये जाने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट (CAA) में निहित प्रावधानों के तहत संथाल में घुसपैठ के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है या नहीं. कोर्ट ने तीन सप्ताह में इस बिंदु पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दाखिल की है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इसे पढ़ें- दूसरे">https://lagatar.in/mla-amba-prasad-appeared-before-ed-for-the-second-day-was-interrogated-for-8-hours-on-monday/">दूसरे

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प्रार्थी ने अपने याचिका में कहा है संथाल के जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जैसे झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी मूल के लोग घुसपैठ कर  झारखंड आ रहे हैं. इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसा स्थापित किया जा रहा है, साथ ही स्थानीय जनजातीय युवतियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है, और फिर स्थानीय बनकर जमीनों को हड़पने और राज्य में आरक्षण समेत कई लाभ उठाए जा रहे हैं. इसे भी पढ़ें-पीलीभीत">https://lagatar.in/pm-said-in-pilibhit-rally-india-alliance-insulted-lord-ram-people-should-never-forget-it/">पीलीभीत

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