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हाईकोर्ट की बृहद पीठ में सुनवाई, ख़त्म हुई इ फ़ाइलिंग और ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार के द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने ड्राप बॉक्स और ई फाईलिंग की व्यवस्था खत्म करने का निर्देश दिया है. एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार और नवीन कुमार प्रार्थी की और से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने हाईकोर्ट में crmp/ 1814/2020 दायर की थी. अदालत ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें - 231">https://lagatar.in/350-crore-loss-due-non-tendering-231-mining-lease-government-should-tell-who-is-responsible-saryu/">231

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एफिडेविट की अवधि को एक सप्ताह करने का निर्देश जारी किया है

इसके साथ ही बृहद पीठ के निर्देश के बाद अब क्रिमिनल केस में पैरवीकार के एफिडेविट की अवधि को एक सप्ताह करने का निर्देश जारी किया है. यह जानकारी प्रार्थी एसोसिएशन के महासचिव और हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवीन कुमार ने दी. बृहद पीठ में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश शंकर ने सुनवाई की. इसे भी पढ़ें - फर्जी">https://lagatar.in/3-people-became-teachers-by-making-fake-local-certificates-investigation-against-only-two-no-action-even-after-6-months-vikas-munda/">फर्जी

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