Ranchi: पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बचाव में बहस करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में राजा पीटर निर्दोष हैं. बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने NIA की बहस सुनने के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है. अब राजा पीटर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच में सुनवाई हुई.
2008 में हुई थी रमेश सिंह मुंडा की हत्या
बता दें कि बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह था. इसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वे संबोधित कर रहे थे. इसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी.
इसे भी पढ़ें-MBA डिग्री विवाद : HC में ECI ने कहा, निशिकांत को दे चुके हैं क्लिनचिट, सरकार ने कहा- पुलिस को है जांच का अधिकार
एनआइए ने की मामले की जांच
इसे लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया था. बाद में रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए ने जांच की. कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान केस में राजा पीटर का नाम आया था. सूत्रों के अनुसार, राजा पीटर ही मामले के सूत्रधार थे. उन्होंने ही नक्सलियों को मुंडा की हत्या के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराये थे. इसके बाद एनआइए ने राजा पीटर को गिरफ्तार किया था.