Ranchi : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया जाए.
इसके बाद राज्य सरकार की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने मंगलवार तक अपटूडेट केस डायरी और सीसीटीवी फुटेज पेश करने की बात कही. सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 8 की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
बता दें कि इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट भैरव को बेल देने से इनकार कर चुका है.
टेंडर को लेकर हुआ था विवाद और मारपीट
दरअसल यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके में पार्किंग ठेकेदारी को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान सड़क पर मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें भैरव सिंह की संलिप्तता पाई गई.
इस मामले में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने जांच के बाद बीते 19 जुलाई को भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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