Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से जुड़ी मंजरी देवी/श्रीवास्तव की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका में मौजूद त्रुटियां (डिफेक्ट्स) दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. यह मामला न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था.
रंगदारी और लेवी के पैसों को हवाला के जरिए निवेश करने का आरोप
दरअसल मंजरी श्रीवास्तव गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के गिरोह से जुड़ी हुई है. मंजरी श्रीवास्तव, उनके भाई अभिषेक श्रीवास्तव, बहनोई चंद्रप्रकाश रानू सहित कई अन्य लोगों पर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज है. एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) ने इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर रंगदारी और लेवी के पैसों को हवाला के जरिए निवेश करने का आरोप है. मंजरी श्रीवास्तव का नाम एटीएस की चार्जशीट में भी शामिल है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद मंजरी ने हाईकोर्ट से अग्रिम बेल मांगी थी. जिसकी सुनवाई सिंगल बेंच में चल रही थी. लेकिन उसकी याचिका पर अब डबल बेंच सुनवाई कर रहा है. अग्रिम जमानत याचिका की जगह अब क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हो रही है.