- हाईकोर्ट ने रामगढ़ डीसी और पर्यटन विभाग सचिव को 5 अक्टूबर को किया तलब
Ranchi News : रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार से जुड़े संजीव कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में पर्यटन विभाग सचिव हाजिर नहीं हो सके. उनकी ओर से सरकार के अधिवक्ता ने पर्यटन सचिव की उपस्थिति के लिए समय देने का आग्रह किया.
बताया कि पर्यटन सचिव नीति आयोग के एक कार्यक्रम में कोलकाता में भाग लेंगे. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को पर्यटन सचिव के साथ-साथ रामगढ़ डीसी को भी कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया.
आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर डीएमएफटी फंड से राशि लेने की बात कही गई. जिस पर कोर्ट ने पांच अक्टूबर को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को डीएमएफटी फंड की स्कीम लाने के लिए कहा है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.
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बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से मंदिर के पुनरुद्धार के संदर्भ में कोई निर्देश नहीं आया था. इस पर कोर्ट ने पूछा था कि रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार योजना को लेकर पहले सरकार ने अपने राज्य संसाधनों से राशि की व्यवस्था करने की बात कही थी और डीपीआर तैयार कराने के लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त किया था. अब सरकार केंद्र की ‘PRASAD’ योजना से वित्तीय सहायता लेने पर विचार कर रही है. यदि शुरू से ही केंद्र की योजना से राशि लेने का विचार था, तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गयी.
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