Ranchi News: बड़गांई की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में सीएम की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने एवं बिना अभियोजन स्वीकृति के संज्ञान आदेश लेने के PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दो याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. PMLA कोर्ट द्वारा CM के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने वाले मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की.
वहीं बिना अभियोजन स्वीकृति के संज्ञान आदेश मामले में CM की ओर से समय लिया गया, इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है. अब दोनों मामलों की सुनवाई 4 नवंबर को होगी. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. मामले में ईडी की विशेष अदालत अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.
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यहां बता दें कि मामले में आरोपियों में राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह,प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव,कुमार राजश्री,राजकुमार पाहन,संजीत कुमार,विनोद कुमार सिंह,शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद आदि शामिल हैं.
उल्लेखनीय है कि उक्त कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने कई बार कार्रवाई की थी. जिसमें जेएमएम नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी. वहीं ईडी ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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