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SIR में नोटिस पाने वाले मतदाताओं की 14 अक्टूबर तक होगी सुनवाई

Ranchi News: उपायुक्त ने बताया कि SIR के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की 14 अक्टूबर तक सुनवाई की जाएगी. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे संबंधित मतदाताओं तक सुनवाई की तारीख और स्थान की जानकारी समय पर पहुंचाएं.  नोटिस पाने वाले मतदाताओं को निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है.
 
रांची डीसी

Ranchi News: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नोटिस वितरण और सुनवाई के चरण की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.


उपायुक्त ने बताया कि SIR के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की 14 अक्टूबर तक सुनवाई की जाएगी. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे संबंधित मतदाताओं तक सुनवाई की तारीख और स्थान की जानकारी समय पर पहुंचाएं. 


नोटिस पाने वाले मतदाताओं को निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है. दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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बीएलए-2 के जरिए BLO को करें सहयोग

बैठक में बीएलए-2 के माध्यम से बीएलओ को सहयोग देने पर भी चर्चा हुई. राजनीतिक दलों से फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से जुड़े कार्यों में बीएलओ के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं के आवेदन और आवश्यक सुधार के मामलों को आगे बढ़ाने में सहयोग करने को कहा गया.


उपायुक्त ने बताया कि 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भारतीय नागरिक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. राजनीतिक दलों से पात्र युवाओं और अन्य नागरिकों को जागरूक कर अधिकाधिक फॉर्म-6 भरवाने में सहयोग की अपील की गई.


जिन मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन की प्रगति कम है, वहां बीएलए-2 और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलओ के साथ समन्वय करने को कहा गया. अधिकारियों ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना है, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो.

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