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हेहल CO पंजी दो में दर्ज करें प्रार्थी का नाम नहीं तो लगेगा 50 हजार जुर्माना - हाईकोर्ट

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के हेहल अंचल के अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के अंदर प्रार्थी जितेंद्र सिंह का नाम पंजी दो में दर्ज कर लगान रसीद जारी करें, अन्यथा उनके ऊपर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने यह आदेश दिया है. दरअसल जितेंद्र कुमार का नाम पंजी दो में लगानदाता के तौर पर दर्ज था और वो वह अपने भूखंड के उपभोग के विरुद्ध लगान देते आ रहे थे. जिसे हेहल अंचल अधिकारी ने रद्द कर दिया था.

 
अंचल अधिकारी द्वारा पंजी दो रद्द करने के बाद जितेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया. सुनवाई के दौरान प्रार्थी जितेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र त्रिपाठी ने पक्ष रखा. अपनी बहस में उन्होंने कोर्ट को बताया कि अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता के दलील से सहमत होते हुए हेहल अंचल के अंचल अधिकारी घनयश्याम कुमार को दो सप्ताह के अंदर प्रार्थी का नाम पंजी दो में दर्ज करने का आदेश दिया और ऐसा नहीं करने पर पचास हजार रुपया दंड जमा करने का आदेश दिया है.

 

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