Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के हेहल अंचल के अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के अंदर प्रार्थी जितेंद्र सिंह का नाम पंजी दो में दर्ज कर लगान रसीद जारी करें, अन्यथा उनके ऊपर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने यह आदेश दिया है. दरअसल जितेंद्र कुमार का नाम पंजी दो में लगानदाता के तौर पर दर्ज था और वो वह अपने भूखंड के उपभोग के विरुद्ध लगान देते आ रहे थे. जिसे हेहल अंचल अधिकारी ने रद्द कर दिया था.
हेहल CO पंजी दो में दर्ज करें प्रार्थी का नाम नहीं तो लगेगा 50 हजार जुर्माना - हाईकोर्ट


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