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हेमंत सरकार का फिर मास्टर स्ट्रोकः सरकारी कर्मियों व पेंशनधारियों का तीन फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

Ranchi: हेमंत सरकार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की वृद्धि की है. अब कर्मियों और पेंशनधारियों को 50 से बढ़कर 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. कैग की रिर्पोट अगामी विधानसभा सत्र में रखी जाएगी. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरू के अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए विनोबाभावे विश्वविद्यालय को 99 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. रिम्स के पूर्व प्रधानाध्यापक डॉ तुलसी महतो को 31 अगस्त 1997 के प्रभाव से प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. https://www.youtube.com/live/FuyoI5DiRJA

कैबिनेट में इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• राज्य सरकार के कर्मियों को एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. एक जुलाई .2024 के प्रभाव से वेतन का 53% महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है. वहीं राज्य सरकार के पेंशन,पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. इन्हें भी एक जुलाई 2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% महँगाई भत्ता मिलेगा. • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई. • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. • षष्ठम विधान सभा का प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. • प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की प्रथम बैठक में मेरू के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए 99 करोड़ 56 लाख 10 हजार 604रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. • डॉ० तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफएमटी. विभाग, रिम्स, राँची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. • वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को, उच्च न्यायालय के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई. • षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई. • वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. • दिनांक 15.11.2000 से झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के लागू होने के पूर्व कर्त्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को मानवीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल करते हुए अनुकम्पा के आधार पर एकबारगीय व्यवस्था के तहत् गृह रक्षक के रूप में नवनामांकन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है. इसे भी पढे़ं - झारखंड">https://lagatar.in/there-may-soon-be-changes-in-the-rules-of-constable-recruitment-in-jharkhand/">झारखंड

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