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हाइकोर्ट ने Pharm.D अभ्यर्थी को ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए Pharm.D (डॉक्टर ऑफ फार्मेसी) डिग्रीधारी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है.

 

अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का आवेदन ऑफलाइन मोड में स्वीकार किया जाए और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. हालांकि, उसका परिणाम अदालत की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आन्या ने पैरवी की.

 

कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि विज्ञापन में केवल “डिग्री इन फार्मेसी” लिखा गया है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वह स्नातक, डिप्लोमा या परास्नातक होनी चाहिए, इसलिए प्रथम दृष्टया Pharm.D डिग्रीधारक अभ्यर्थी योग्य है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में हुई.

 

क्या है मामला

याचिकाकर्ता मन्नू कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए जारी विज्ञापन में डिग्री इन फार्मेसी मांगी गई थी.  लेकिन आयोग ने Pharm.D डिग्री को फार्मेसी डिग्री मानने से इनकार कर दिया और उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया. 

 

कोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर की योग्यता से संबंधित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 49 का उल्लेख करते हुए कहा कि फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में डिग्री रखने वाला व्यक्ति इस पद के लिए योग्य है.

 

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि भारत सरकार की 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना के अनुसार Pharm.D को उच्चतर योग्यता माना गया है और ऐसे अभ्यर्थी उन सभी पदों के लिए पात्र होंगे, जहां D.Pharm, B.Pharm या M.Pharm योग्य माने जाते हैं. 

 

 

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