Ranchi : टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बुधवार को अदालत ने संजीव को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉनड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई गई है.
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