Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए. हाईकोर्ट ने झालसा के सदस्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि वह झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्य के जवाबी हलफनामे में दी गई लाभकारी योजनाओं की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिवों से रिपोर्ट मांगते हुए हलफनामा दायर करें. दरअसल झारखंड ट्रांस कलेक्टिव संस्था की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए योजना लागू करने की मांग की गई है. जिसमें कहा गया है कि पांच वर्ष पूर्व ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2019 के अधिनियमन के बावजूद कल्याण बोर्ड का गठन अब तक लंबित है. अदालत अब इस मामले में 14 मई को सुनवाई करेगा.
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