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हाईकोर्ट का निर्देश, JPSC संयुक्त सिविल परीक्षा में पांच सीटें रखें रिजर्व

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 पद थे. लेकिन सिर्फ 8 पदों पर ही नियुक्ति हुई है. जिसके बाद कोर्ट ने पांच सीटों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देते हुए JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की.
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जेपीएससी की फाइल फोटो

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. गुरुवार को दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को अगले आदेश तक पांच सीटों को रिजर्व रखने को कहा.

 

JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश 

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 पद थे. लेकिन सिर्फ 8 पदों पर ही नियुक्ति हुई है. जिसके बाद कोर्ट ने पांच सीटों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देते हुए JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की. 

 

आयोग ने परीक्षा के लिए फरवरी में लिए थे आवदेन

दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए फरवरी 2024 में आवदेन लिए थे. इसके तहत डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी निकली थी. भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी. रिक्त पदों में 155 पद अनारक्षित थे. JPSC ने पिछले महीने ही परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था. 

 


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