Search

BREAKING : IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल, याचिका खारिज

Ranchi :  झारखंड शराब घोटाला के आरोपी व राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

 

जमानत याचिका खारिज होने से विनय चौबे को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की. 

 

चौबे ने याचिका दायर कर FIR व दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने का किया आग्रह

विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज FIR और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए. 

 

20 मई को पूछताछ के बाद एसीबी ने विनय चौबे को किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि ACB ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया था. फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें
 

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp