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पैनम कोल के खिलाफ PIL पर हाईकोर्ट ने वर्धमान SP को दिया निर्देश

पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
 

Ranchi: पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के एसपी को वहां स्थित पैनल कोल की संपति की कुर्की जब्ती के आदेश का अनुपालन करने में सहयोग करने का निर्देश दिया है. 


इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.


दरअसल पैनम माइंस नाम की कंपनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था. लेकिन उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया. जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.

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