Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद अंजुमन इस्लामिया चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी. अब तय समय पर ही चुनाव होगा. हाईकोर्ट से आगामी 29 अगस्त को होने वाले अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव कन्वेनर इकबाल हुसैन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. उनके अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. हालांकि बीते दिनों अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को भी हाजिर होने का आदेश दिया था.
मतदाता सूची में त्रुटि की बात कही थी
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में प्रार्थी ने अधिवक्ता मुख्तार खान के माध्यम से मतदाता सूची में त्रुटि की बात कही थी. इस पर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलों को सही माना और प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी. ऐसे में पूर्व से ही निर्धारित 29 अगस्त को अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी.
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