Ranchi News: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से उनके खिलाफ लगे आरोप में मनी लाउंड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी. पूर्व में दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इसे भी पढ़ें:
ईडी की ओर से से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था. निचली अदालत ने मधु कोड़ा के मनी लाउंड्रिंग मामले में लगे आरोप में ईडी की आरोप पत्र में दी गई राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

