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जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन व प्रबंधन स्कीम का अध्ययन की HC ने बनाई कमेटी, मांगी रिपोर्ट

रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में कमेटी विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन की संशोधित स्कीम आज झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से कोर्ट में पेश किया गया.
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  • कोर्ट ने महाधिवक्ता के नेतृत्व वाली 11 सदस्य वाली कमेटी गठित की

Ranchi: रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में कमेटी विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन की संशोधित स्कीम आज झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से कोर्ट में पेश किया गया.

 

कोर्ट ने  महाधिवक्ता रोहित राय की अध्यक्षता में 11 सदस्य वाली कमेटी गठित की है. इस कमिटी में महाधिवक्ता रोहित राय के अलावा झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, रांची डीसी, स्वर्गीय एनीनाथ शाहदेव के तीन वंशज और 4 अधिवक्ता आदि शामिल रहेंगे.

 

यह  11 सदस्यीय कमेटी स्कीम का अध्ययन कर 3 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट देगी. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.

 

यहां बता दें कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, इसके बाद बोर्ड ने स्कीम प्रस्तुत की थी. कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत स्कीम प्रस्तुत किया जाए.

 

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