Ranchi : पहाड़ी मंदिर विकास समिति से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति का पक्ष सुना.
कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया है. इससे पहले मंदिर विकास समिति की ओर कहा गया कि झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से एक कथित अवैध अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर पहाड़ी मंदिर के प्रशासन एवं संचालन में हस्तक्षेप करते हुए मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है. उक्त अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह भी कोर्ट से किया गया.वहीं, झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बोर्ड का पक्ष रखा.
सुनवाई के क्रम में यह तथ्य भी कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का संचालन उपायुक्त, रांची की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण तत्काल रोक का व्यावहारिक महत्व सीमित प्रतीत होता है.
मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि भविष्य में पुनः पहाड़ी मंदिर की समिति पर कब्जा करने अथवा स्थिति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के अवकाश (छुट्टी) के दौरान भी इस मामले की सुनवाई की अनुमति रहेगी.
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