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हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर हरिदेव प्रसाद व SI राजीव रंजन को दी एक महीने की सजा और 50 हजार जुर्माना

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद व सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एक महीने जेल की सजा दी है. साथ ही अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल रांची के रहने वाले इरशाद नाम के युवक ने जगन्नाथपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि इरशाद पर चोरी का मामला दर्ज होने के बाद बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उसे पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित भी किया गया. इरशाद की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें -राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-releases-video-of-meeting-hathras-gangrape-victims-family/">राहुल

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