Ranchi: जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हीरा देवी को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. जुलाई महीने में सभी पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हीरा देवी 30 जनवरी 2020 से जेल में है. उनके ऊपर दिनेश गोप के साथ मिलकर टेरर फंडिंग करने का आरोप है. इस मामले में एनआईए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. अब तक की सुनवाई के दौरान 120 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है.
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