Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (डीआईटी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक निर्णय सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने अपने आदेश में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी), रांची को अनुमति दी है कि वह धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में 2–3 दिन के लिए एक कैंप ऑफिस खोले, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उन छात्रों को, जो निर्धारित 60 सीटों से अधिक हैं, उन्हें अन्य महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सके.
धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने छात्रों को जेयूटी द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानांतरण सुविधा के बारे में पूरी तरह से अवगत कराए और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सभी आवश्यक दस्तावेज कैंप ऑफिस के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराए. मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को होगी.
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